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कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी

 कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी - 



(क) (क) स्टेशन मास्टर किसी भी कर्मचारी को गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह स्वंय यह तसल्ली न कर ले कि कर्मचारी के पास 

(1) अपेक्षित सक्षमता प्रमाण पत्र है,
(2) उसने स्टेशन संचालन नियमों का अध्ययन किया है या उसे उनका प्रशिक्षण दिया गया है, 
(3) जो ड्युटियां उसे करनी है उन्हें उसने अच्छी तरह समझ लिया है।

(ख) पहली बार किसी गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार लेने से पूर्व कर्मचारी को कम से कम एक पूरी पाली में इन ड्युटियों को करते हुए अवश्य देखना चाहिए । आपात सिथति में, और ऐसे मामलों में जहां कार्य साधारण प्रकार का और ऐसा हो जो कर्मचारी ने पहले उन स्टेशन पर किया हो जहां वह पहले काम करता था, तो स्टेशन मास्टर को इस शर्त से छूट देने का अधिकार है ।

(ग) प्रत्येक स्टेशन मास्टर एक "आश्वासन रजिस्टर' (दो प्रतियों में) रखेगा जिसमें वह प्रत्येक साक्षर कर्मचारी द्वारा गाड़ी संचालन संबंधी किसी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने से पूर्व उससे एक लिखित आश्वासन लेगा और अनपढ़ कर्मचारी के मामले में इस आशय का यह प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि उसे संबंधित नियम पढ़ कर समझा दिए गए हैं। यह आश्वासन / प्रमाण पत्र इस तथ्य का द्योतक होगा कि कर्मचारी ने 

(1) स्टेशन संचालन नियमों / शुद्धि पत्रों/ स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) और अपने कार्य से संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन कर लिया है या उसे उनका प्रशिक्षण दे दिया गया है । 

(2) उसने उनक कार्यों को जिनका पालन करना है, समझ लिया है और 

(3) अपने कार्य को स्वतंत्र रुप से पालन करने में समर्थ है । 

(4) स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) को समझता है और उसे पढ़ सकता है ।


नोट - (1) स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारीयों का आश्वासन प्रमाण पत्र तब लिया जाय जबकि :-

(a) सम्बन्धित कर्मचारी दल में कोई नया सदस्य स्टेशन पर कार्य भार संभाले ।

(b) स्टेशन कार्य संचालन नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ हो ।

(c) 15 या अधिक दिनों की अनुपस्थिती के बाद कर्मचारी दल का कोई सदस्य या एवजी कर्मचारी स्टेशन पर कार्य भार संभालें ।

(d) एक श्रेणी के कर्मचारी से दूसरे श्रेणी की डियूटी करने की आवश्यकता हो ।


(2) जब कभी अशिक्षित या हिन्दी न समझने वाले कर्मचारी से आश्वासन लेना हो तो स्टेशन मास्टर को प्रत्येक अवसर पर पूरा पूरा प्रपत्र लिखना चाहिये ।

(3) उपरोक्त घोषणा के अतिरिक्त जो कर्मचारियों से स्टेशन पर स्वतंत्र कार्यभार देने से पूर्व ली जाएगी, गाड़ी संचालन से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक यार्ड मास्टर, यार्ड फोरमैन, शंटिंग जमादार / केबिन सिगनलमैन और कांटे वाले, यदि वे 15 दिन या अधिक की अनुपस्थिति के पश्चात् पुनः ड्युटी लेते हैं, अपनी घोषणाएं रिकार्ड करेंगे । ऐसे मामले में नए सिरे से शिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) जब कभी स्टेशन नियमों में शुद्धिपत्र प्राप्त होता है तो शुद्धिपत्र के नंबर का स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए संबंधित कर्मचारियों से एक अलग आश्वासन और स्टेशन मास्टर से एक अलग प्रमाण पत्र (अशिक्षित कर्मचारियों के लिये) इस आशय से लिया जायेगा कि उन्होंने नियमों के आशय का समझ कर आत्मसात कर लिया है ।

(5) अधीनस्थ कर्मचारी, शंटिंग जमादर, यार्ड फोरमैन, सहायक यार्ड फोरमैन, स्विचमैन, केबिन-सिगनलमैन और कांटे वाले जो 15 (पन्द्रह) दिन या अधिक अनुपस्थिति के बाद रात में ड्युटी के लिए रिपोर्ट करें, जब स्टेशन मास्टर ड्युटी पर न हो तो उक्त कर्मचारियों को ड्युटी देने की अनुमति देने से पूर्व सहायक स्टेशन मास्टर उनकी घोषणा को सत्यापित करेगा । प्रातःकाल जैसे ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर आएं उससे यह अंतरिम घोषणा विधिवत प्रमाणित करवाई जाएगी ।


(6) सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक यार्ड मास्टर को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्वयं उनकी घोषणाओं को सत्यापित नहीं कर लेते । यदि स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर उपस्थित न हो तो वरिशतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर घोषणा को सत्यापित करेगा और ज्यों ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर आए या ड्युटी ले तो बिना किसी विलंब के ऐसी घोषणाओं पर उसके प्रति हस्ताक्षर अवश्य करवाये जायेंगे ।

(7) जब स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन का कार्यभार स्वतंत्र रुप से संभालेगे तो उपरोक्त नियम उन पर भी लागू होंगे । उनके मामले में उप पैरा (ड) (2) में उल्लिखित प्रमाण पत्र कार्य मुक्त स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर देगा तथापि यदि उन्हें उप-पैरा (च) और (छ) में उल्लिखित घोषणाएं देनी हैं तो वरिषतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर प्रविष्टि पर साक्षी के रुप में प्रति हस्ताक्षर करेगा ।

(8) आश्वासन रजिस्टर में विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के लिये स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर अलग अलग पृष्ठांकित करेंगे तथापित बड़े स्टेशनों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अलग अलग आश्वासन रजिस्टर रखे जा सकते हैं।



Special Train Controllers Allowance

 Special Train Controllers Allowance

 

As per RBE No. 86/2017 & RBE 129/ 2017

The Section Controllers and Chief Controllers are entitled for the special Train Controllers Allowances at ₹ 5000/- pm.

This allowance is admissible w.e.f: 01.07.2017.

The allowance will increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

 

आरबीई संख्या 86/2017 और आरबीई 129/2017 के अनुसार

अनुभाग नियंत्रक और मुख्य नियंत्रक ₹ 5000/- प्रति माह पर विशेष ट्रेन नियंत्रक भत्ते के हकदार हैं।

यह भत्ता 01.07.2017 से स्वीकार्य है।

हर बार  डीए 50 प्रतिशत बढ़ने पर यह भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा। 

HKT - Short Notes


 HKT



It is a time saving electrical arrangement for transmitting keys over long distances. A cast iron case with an indicating needle and a key hole is kept at both the places concerned. One of the key remains locked in one of those instruments at one time. 

If ‘A’ wants to transmit the key to ‘B’ he will insert it in the key hold of the transmitter and turn it in the clock wise direction. This causes both the needles deflect and a bell to ring at “b”, “b” will then turn the key at his end in the anti clock wise direction and take it out. 

Crank Handle - Short Notes


 Crank Handle



Crank handles are provided at stations where motor operated points are provided. When motor operated points fail crank handles are required to operate the points. 

They are chained to keys in HKTs which are housed in boxes, padlocked and scaled. A releases button is provided on HKT by pressing by which the key can be taken out. Once this is done, the concerned pressing by which the key can be taken out. Once this is done, the concerned route will get disconnected and signals will refuse to assume off aspect. 

ट्रेन मैनेजर (गार्ड) की साइन आन से पूर्व एवं साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी Duties of Train Manager (Guard) before sign on and from sign on to sign off

 ट्रेन मैनेजर (गार्ड) की साइन आन से पूर्व एवं साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी

 

गाड़ी का चार्ज संभालने से पूर्व एवं चार्ज संभालते समयट्रेन मैनेजर  की ड्यूटी

1)  गाड़ी का चार्ज संभालने से पूर्वपूर्ण विश्राम कर लेना चाहिए।

2)  गाड़ी का चार्ज संभालने से पूर्वड्यूटी पर आने से आठ घंटे पहले से लेकर ड्यूटी पर / रेलवे परिसर मे  रहते समय तक किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।

3)  ट्रेन मैनेजर कोगाड़ी के निर्धारित समय पर यूनिफार्म मे  ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए तथा ‘क्योस्क’ कम्प्यूटर/ आन ड्यूटी रजिस्टर मे  प्रविष्टि कर आन ड्यूटी होना चाहिए।

हेड लाइट खराब (Head Light Failure) होने पर लोको पायलट की ड्यूटी Hindi / English




हेड लाइट खराब होने पर लोको पायलट की ड्यूटी


1. लोको पायलट तुरन्त मार्कर लाईट जला देगा और लगातार सीटी बजाएगा।

2. ब्रॉड गेज पर ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति 40 kmph या उस सेक्शन मे लागू गति प्रतिवन्ध जो भी कम हो वह रहेगी।

विभिन परिस्थितियों में लोको पायलट की ड्यूटी


स्टेशन का प्रथम रोक सिगनल आन स्थिति में मिलने पर 

जब किसी गाड़ी के लोको पायलट को किसी स्टेशन का प्रथम रोक सिगनल आॅन स्थिति में दिखाई दे तो उसे लगातार लम्बी सीटी बजाते हुए उस सिगनल से पहले अपनी गाड़ी को रोक देनी चाहिए और यदि बिना किसी उचित कारण के 5 मिनट तक सिगनल आॅफ नहीं होता है तो उसे आॅन स्थिति मे  पार करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित प्राधिकार जारी नहीं किया जाता तो लोको पायलट को अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन की ओर सूचना देने हेतु भेजना चाहिए। सहायक लोको पायलट को स्टेशन की ओर जाते समय आगे की ओर खतरे का हाथ सिगनल दिखाते हुए जाना चाहिए और यदि पहले केबिन मिलती है तो वहाँ अन्यथा स्टेशन पहुँचकर स्टेशन मास्टर को गाड़ी के प्रथम रोक सिगनल पर पहुँचने की सूचना देनी चाहिए। उसके पश्चात् सहायक लोको पायलट गाड़ी स्टेशन पर पहुँचने तक वहीं पर रुकेगा।


गाड़ी के प्रथम रोक सिगनल पर विलम्बित होने पर लोको पायलट द्वारा बजाई गई लगातार लम्बी सीटी की पावती गार्ड द्वारा दिन मे  लाल झंडी तथा रात मे  लाल बत्ती द्वारा ऊपर से नीचे तक हिलाकर देनी चाहिए तथा टेल लैम्प/टेल बोर्ड को देखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी पूरी है एव  पीछे से आने वाली गाड़ी को खतरे का हाथ सिगनल दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब गाड़ी केा उस सिगनल पर रुके हुए 15 मिनट गुजर जाते हैं तो गार्ड को दिन के  समय साइड के साॅकिट मे  लाल झंडी लगाकर तथा रात के समय लोको पायलट की तरफ का साइड लैम्प आगे की ओर लाल करके पीछे से गाड़ी का बचाव करने जाना चाहिए और नियमानुसार निम्न विधि से बचाव करना चाहिए -

लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर (गार्ड) की साइन आन से पूर्व एवं साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी





                               लोको पायलट की साइन आन से साइन आफ तक ड्यूटी

ड्यूटी पर आने से पूर्व
  • पूर्ण विश्राम करें।
  • ड्यूटी पर आने के 8 घंटे पूर्व से लेकर ड्यूटी पर/रेलवे परिसर मे पर रहने तक नशील
  • पदार्थ या नींद आने वाली दवाओं का सेवन न करे ।
  • सुनिश्चित करे  कि आपको जिस मार्ग पर गाड़ी चलानी है उसका पूर्ण ज्ञान है।
  • नियम पुस्तकें पूर्ण हैं, उनमे  अन्तिम शुद्धि पर्ची लगी हुई हैं तथा आपको नियमो  का पूरा ज्ञान है।
  • आपके उपकरण पूर्ण हैं।
  • आपके सक्षमता प्रमाण पत्रो  की अवधि समाप्त नहीं हुई है।
ड्यूटी पर आने के बाद
  • निर्धारित समय से ड्यूटी पर आवे  व ब्रिथलाइजर टेस्ट करे ।
  • संरक्षा बुलेटिनो , संरक्षा परिपत्रों इत्यादि को पढ़कर उन पर हस्ताक्षर करे ।
  • जिन सेक्शन मे  जाना है, उसके गति प्रतिबन्धों को नोट करे  व हस्ताक्षर करे ।
  • इलेक्ट्रिाफाइड सेक्शन मे  जाने से पूर्व पोर्टे बल टेलीफोन प्राप्त कर उसकी कार्यशीलता की जाँच करे ।
  • पिछले लोको पायलट द्वारा अनियमितता रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को नोट करे ।
  • अपने सहायक लोको पायलट के सक्षमता प्रमाण पत्र आदि की जाँच करे ।
  • लोकोमोटिव की निम्नलिखित जाँचें करे  -
  • हैड लाइट, मार्कर लाइट, फ्लैशर लाइट, सीटी, स्पीडोमीटर आदि की जाँच करे ।
  • इंजन के निम्नलिखित टेस्ट करें - ए-9, एसए-9, विजीलेंस टेस्ट, रेती टेस्ट, आरपीएम टेस्ट, डायनामिक ब्रेक टेस्ट, ब्रेक पावर टेस्ट आदि।
  • बेट्री चार्ज हो रही है, इसकी जाँच करे ।
  • इंजन फ्यूल, ल्यूब आॅयल, गवर्नर आॅयल एव  पानी के लेवल की जाँच करे  ।
  • टायरों की, फ्लेंजो की, स्प्रिंगों की एव  कट आउट काॅक की स्थिति की जाँच करे  ।
  • जाँच करे कि कोई लटकता हुआ पुर्जा नहीं है।
  • चैन कपलिंग व सी.बी.सी. कपलर की जाँच करे ।
  • इंजन के शेड्यूल रिपेयर की अवधि समाप्त नहीं हुई है यह सुनिश्चित करे ।
  • पहले की बुक की गई मरम्मत कर दी गई है, इसकी जाँच करे ।
  • ब्रेक नियंत्रण पद्धति में माप घड़ी, फ्यूल प्रेशर, ल्यूब आॅयल प्रेशर घड़ी बराबर है, इसकी जाँच करे ।
  • स्पीडोमीटर चार्ट की व्यवस्था सही प्रकार से कार्य कर रही है।
गाड़ी रवाना करने से पूर्व
  • गाड़ी पर इंजन बिना झटका लगाए जोडे ।
  • गाड़ी व इंजन के कपलिंग बराबर लगे हुए है , इसे सुनिश्चित करे । 
  • निर्धारित मात्रा मे  वैक्यूम/एयर प्रेशर बनना सुनिश्चित करे । 
  • कार्य न करने वाले सिलेन्डरों की जाँच करे । यह सुनिश्चित करे  कि वे निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो। दिए गए सतर्कता आदेश की जाँच करे । 
  • एयर ब्रेक की गाड़ी का कन्टीन्यूटी टस्ट करें। 
  • गाड़ी के भार, डिब्बे, टन भार, पाइप्ड वैगन आदि की जानकारी रखे । 
  • सुनिश्चित करे  कि सही लाइन लगा दी गई है व सही प्रस्थान सिगनल आॅफ कर दिए गए हैं। सही प्रस्थान आदेश मिलने पर गार्ड का संकेत लेकर गाड़ी रवाना करे । 
यात्रा के दौरान 
  • प्रथम ब्लाॅक सेक्शन में ब्रेक पावर की जाँच करे । 
  • सभी गति प्रतिबन्धों का कड़ाई से पालन करे ।, 
  • गाड़ी की निर्धारित गति से अधिक गति से गाड़ी न चलाएं। 
  • केवल सही व उचित दिखाई देने वाले सिगनलो  का ही पालन करे  एवं अपने सहायक लोको पायलट के साथ सही सिगनलों के संकेतों को पुकारें। (काॅल आउट) 
  • धुध, कोहरे एवं अन्य किसी कारण से मौसम साफ न हो तो गाड़ी की हैड लाइट व मार्कर लाइट को जला दे  एव  सीटी का स्वतंत्रता से उपयोग करते हुए चलें। 
  • आँधी या तूफानी मौसम हो तो गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर दें एवं सवारी गाड़ी हो तो डिब्बों के खिड़की व दरवाजे खुलवा दें तथा नियमानुसार गाड़ी का पटाखे लगाकर बचाव करवाएं। 
  • बार-बार पीछे देखें व सुनिश्चित करे  कि आपकी गाड़ी पूरी व सुरक्षित चल रही है। 
  • गार्ड व स्टेशन कर्मचारियों से जहाँ आवश्यक हो, संकेतों का आदान प्रदान करे । 
  • गोलाई, कटिंग, सुरंग व बिना गेटमेन वाले समपार के नजदीक पहुँचते समय लगातार लम्बी सीटी बजाएं। समपार फाटक से गुजरने के बाद पीछे मुड़कर देखें कि गेटमेन कोई संकेत तो नहीं दिखा रहा है। 
  • रेल मार्ग की खराबियों, सिगनलों की खराबियों के बारे मे  स्टेशन मास्टर को सूचित करे । 
  • डबल लाइन या मल्टीपल लाइन सेक्शन पर जब गाड़ी खड़ी हो जाए और कारण ज्ञात न हो तो तुरन्त फ्लैशर लाइट को जला दें। 
  • इंजन मे  अनाधिकृत व्यक्तियों को न ले जाएं। 
  • गाड़ी संचालन के दौरान किसी से बातचीत न करे । 
  • गाड़ी चलाते व रोकते समय झटका न लगने दें। 
  • जब आपकी गाड़ी क्राॅसिंग या प्राथमिकता देने के कारण किसी स्टेशन पर खड़ी की जाती है तो यह सुनिश्चित करे  कि फाउलिंग मार्क साफ है। जब आप अन्यथा किसी कार्य मे  व्यस्त न हो  तो सुनिश्चित करे  कि सामने से आने वाली गाड़ी के लिए होने वाला संचालन सुरक्षित है। 
  • दुर्घटना, रुकावट, इंजन फेल या अन्य किसी भी कारण से गाड़ी आगे न जा सके तो नियमानुसार गाड़ी का बचाव करवाएं। 
  • चालू इंजन को अकेला न छोड़ । 
  • अपने मोबाइल फोन को स्विच आॅफ करके बैग या बाॅक्स मे  रखे । केवल आपात स्थिति मे  ही इसे प्रयोग में ले। 
यात्रा समाप्त होने पर 
  • इंजन का परीक्षण करें और इंजन की मरम्मत पुस्तक मे  इंजन की मरम्मत बुक करे । 
  • सिगनल जो यात्रा के दौरान सही नहीं दिख रहे थे, सिगनलों की अस्पष्ट दृश्यता, सिगनलो  को देखने की अपर्याप्त दूरी के बारे मे  निर्धारित पुस्तक मे  लिखे । 
  • ड्यूटी से आॅफ होते समय यात्रा के दौरान कोई भी असामान्य घटना हुई हो तो उसे निर्धारित रजिस्टर मे  दर्ज करें।

प्रस्थान प्राधिकार (Authority to proceed)

 


प्रस्थान प्राधिकार (Authority to proceed) - प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के चालक को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन मे प्रवेश करने के लिये दिये गये प्राधिकार से है।

a) दोहरी लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार अन्तिम रोक सिग्नल का ऑफ़ होना है। यदि अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ़ करना संभव न हो तो T/369 (3b) जिस पर अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर में प्राप्त प्राईवेट नंबर लिखा होगा, लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में दिया जायगा।

Definition Of Operating Terms

DEFINITION

1. Act- Means The Railway Act, 1989 ( 24 of 1989)

2. Adequate Distance- Means the distance to ensure safety.

3. Approaching Light- means an arrangement in which the lighting of signals is controlled automatically by the Commissioner of Railway Safety.

a. Block Overlap-While granting line clear to a train, the distance kept clear beyond the first stop signal of the same direction is called Block Overlap. It shall be not less than 400 meters in TALQ signaling system and not less than 180 meters in MAUQ/MACLS signaling system.
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